भखार न्यूज नेटवर्क: सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में जिला शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शाला बरहोरी (विकासखण्ड भरतपुर) में पदस्थ शिक्षक प्रदीप कुमार मिश्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दंड आदेश जारी किया है।

यह कार्रवाई अशोक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप था कि शिक्षक द्वारा फेसबुक पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से संबंधित भ्रामक, झूठी एवं अमर्यादित टिप्पणियाँ की गईं।
इस संबंध में विभाग ने 07 नवंबर 2025 को कारण बताओ सूचना (क्रमांक 6760/वाचक/2025) जारी कर शिक्षक से स्पष्टीकरण माँगा था।
शिक्षक प्रदीप कुमार मिश्र ने 11 नवंबर 2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, किंतु विभाग ने उसे असंतोषजनक माना।
नियमों के अनुसार, उक्त टिप्पणियाँ शासकीय कर्तव्यों से संबंधित नहीं थीं और राजनीतिक प्रकृति की थीं। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में शिक्षक प्रदीप कुमार मिश्र की एक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड निर्धारित किया गया है।
एकदम सही कार्यवाही किया गया है यदि राजनीती से इतना ही दिलचस्पी है शिक्षक महोदय को तो त्यागपत्र देकर के खुलेआम राजनीती करे ।