आपदा प्रबंधन के‌ तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि हुई स्वीकृत


भखार न्यूज छत्तीसगढ़ 

एमसीबी/07 मई 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम बंजी तहसील मनेन्द्रगढ़ में जवाहिर सिंह की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गयी थी जिससे उनके पुत्र बलराम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, धनमती पति नन्दलाल निवासी ग्राम सेंधा उप तहसील नागपुर की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतिका के पति नन्दलाल को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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इसी प्रकार नागपुर उप तहसील के ग्राम हस्तिनापुर निवासी अमीन की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु हो जाने पर उनके पिता दलसाय को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार चिरमिरी तहसील के ग्राम जड़हरी बहडोलपारा निवासी भावना सिंह की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे उनके पिता इन्द्रभान सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

 


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