जिले की दवा दुकानों पर सख्ती: CCTV अनिवार्य, एक हफ्ते में पालन नहीं तो सीलबंदी


एमसीबी/छत्तीसगढ़ 

भखार न्यूज नेटवर्क: जिले में नशीली और मनःप्रभावी दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब जिले की सभी रिटेल और होलसेल दवा दुकानों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह फैसला 4 मई 2026 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में हुई NCORD (नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन) की राज्य स्तरीय बैठक के निर्देशों के बाद लिया गया है।

 

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जिले की दवा दुकानों पर सख्ती: CCTV अनिवार्य, एक हफ्ते में पालन नहीं तो सीलबंदी

 

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी मेडिकल स्टोर्स को दुकान के अंदर और बाहर कैमरे लगाकर चालू स्थिति में रखना होगा, ताकि NDPS और NRx श्रेणी की दवाओं की निगरानी की जा सके।

 

 पहले भी दिए गए थे निर्देश, लेकिन लापरवाही जारी

 

जिला प्रशासन के अनुसार, पहले भी CCTV लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच में कई दुकानों में कैमरे या तो लगे नहीं मिले या बंद पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अब अंतिम चेतावनी जारी की गई है।

 

एक सप्ताह की अंतिम समय सीमा

 

सभी दवा दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर CCTV लगाकर चालू करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर उड़नदस्ता टीमों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

 

पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों में CCTV नहीं पाया गया या बंद मिला, उनके खिलाफ:

  • औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940
  • नियमावली 1945

 

के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण और दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

 

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी दवा व्यवसायियों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की अपील की है। यह कदम दवाओं के सुरक्षित वितरण और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है।


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